सरकार ने पांच करोड़ तक के टर्नओवर वाले करदाताओं को राहत दी है। काउंसिल की बैठक में यह बात कही गई थी कि सभी रिटर्न एक जुलाई से 30 सितंबर 2020 तक दाखिल किए जाएंगे। वहीं जिन व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन 12 जून, 2020 तक कैंसल हो गया है, वह 30 सितंबर तक का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। साथ ही ऐसे व्यापारी जिनका टर्न ओवर पांच करोड़ से कम है और फरवरी से अप्रैल के जीएसटीआर 3-बी रिटर्न छह जुलाई तक फाइल नहीं किया है, वह 30 सितंबर तक उसे दाखिल कर सकते हैं।