इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामान्य निर्देश जारी कर डीजे बजाने की अनुमति न देने का निर्देश दिया है और कहा है कि ध्वनि प्रदूषण कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाई की जाय। साथ ही आम आदमी को नाम गोपनीय रखने की शर्त के साथ पुलिस से शिकायत करने का अधिकार दिया है। इस आदेश के खिलाफ एसएलपी दाखिल करने वाले डीजे संचालकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के सिर्फ एक हिस्से पर रोक लगाई है।
जिसमें डीजे बजाने की अनुमति न देने को कहा गया था। जबकि ध्वनि प्रदूषण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अधिकारी ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनी नियमावली का कड़ाई से पालन करें। कानून का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद व एक लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
By Court Correspondence