प्रयागराज

यूपी में सिर्फ इन्हें मिल सकती है डीजे बजाने की अनुमति, जानिये हाईकोर्ट बड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस प्वाइंट पर दिया है स्टे।
उत्तर प्रदेश में डीजे बजाने पर रोक बरकरार।
सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ याचिकाकर्ताओं को दी है आंशिक राहत
ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए हाइकोर्ट के अन्य निर्देश रहेंगे लागू
कानून के उल्लंघन पर होगी कार्यवाही।

प्रयागराजOct 17, 2019 / 07:48 pm

रफतउद्दीन फरीद

डीजे बैन

प्रयागराज. प्रदेश में डीजे बजाने की अनुमति नहीं देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का डीजे संचालकों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। अभी भी कानून के विपरीत डीजे बजाने पर कार्यवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने डीजे बजाने की अनुमति देने पर लगी रोक हटाई है। यह केवल एसएलपी दाखिल करने वालों तक ही सीमित है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामान्य निर्देश जारी कर डीजे बजाने की अनुमति न देने का निर्देश दिया है और कहा है कि ध्वनि प्रदूषण कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाई की जाय। साथ ही आम आदमी को नाम गोपनीय रखने की शर्त के साथ पुलिस से शिकायत करने का अधिकार दिया है। इस आदेश के खिलाफ एसएलपी दाखिल करने वाले डीजे संचालकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के सिर्फ एक हिस्से पर रोक लगाई है।
जिसमें डीजे बजाने की अनुमति न देने को कहा गया था। जबकि ध्वनि प्रदूषण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अधिकारी ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनी नियमावली का कड़ाई से पालन करें। कानून का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद व एक लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
By Court Correspondence

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