प्रयागराज

योगी सरकार बताएं , यूपी में लोधी ओबीसी में अधिसूचित हैं कि नहीं

राज्य सरकार को 10 दिन में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश

प्रयागराजFeb 26, 2020 / 07:50 pm

प्रसून पांडे

सरकार बताए , यूपी में लोधी ओबीसी में अधिसूचित हैं कि नहीं

प्रयागराज 26 फरवरी ।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या लोधी जाति उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग में अधिसूचित है अथवा नहीं । कोर्ट ने इस मामले में सरकार को 10 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 2018 की पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी सचिन कुमार राजपूत की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने दिया। याची के अधिवक्ता सीमान्त सिंह के मुताबिक याची ने 2018 की कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन किया था और लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद उसे दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया। इसमें यह प्रावधान था कि जाति प्रमाणपत्र 1 अप्रैल 2018 या आवेदन की अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2018 के बीच का होना चाहिए । याची ने सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया ।क्योंकि उपरोक्त तिथि पर उसके पास यही प्रमाण पत्र उपलब्ध था । राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र इस तिथि के बाद का था। पुलिस भर्ती बोर्ड ने प्रमाण पत्र को मानने से इंकार कर दिया ।

इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। अधिवक्ता का कहना था कि गौरव कुमार शर्मा केस में फुल बेंच ने निर्णय दिया है केंद्र सरकार का जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार की नौकरियों में तभी मान्य होगा जब यह साबित कर दिया जाए कि जिस जाति का प्रमाण पत्र है वह जाति उत्तर प्रदेश राज्य में भी पिछड़ा वर्ग में अधिसूचित है । अधिवक्ता का कहना था कि याची लोधी जाति का है जो केंद्र सरकार के अलावा राज्य में भी अन्य पिछड़ा वर्ग में अधिसूचित है। इसके बावजूद पुलिस भर्ती बोर्ड ने याची के प्रमाण पत्र को मानने से इंकार कर दिया है ।कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 10 दिन में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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