प्रयागराज

यूपी में भांग की दुकान में गांजा की अवैध बिक्री रोकन की नियमावली जारी करे सरकार: हाइकोर्ट

अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफ़नामा तलब।

प्रयागराजDec 04, 2019 / 01:09 pm

रफतउद्दीन फरीद

गांजा

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव एवं आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश को आदेश दिया है कि वह गांजे की बिक्री पर नियंत्रण के लिए नियमावली को प्रकाशित करें। अभी तक भांग बेचने के लाइसेंस के बहाने प्रदेश में गाजा की भी बिक्री अवैध रूप से की जा रही है।
याची गांजा बेचने का आरोपी है। कोर्ट ने कहा है कि याची की जमानत अर्जी 8 जनवरी 20 को सुनवाई के लिए पेश की जाए। तब तक राज्य सरकार भांग और गांजे की बिक्री पर नियंत्रण की नियमावली तैयार कर ले।
यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने चैतन्य बिश्नोई कि जमानत अर्जी पर दिया है। आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के संयुक्त आयुक्त अरूण कुमार शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि विभाग भांग की दुकान के लाइसेंस की आड़ में गांजे की बिक्री पर रोक लगाने पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा है। जिसके लिए एक नियमावली बनाई जा रही है। जो पूरे प्रदेश में अवैध रूप से गांजा की बिक्री को नियंत्रित करेगी। इस पर कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में सरकार उचित कदम उठाये और सरकारी अधिवक्ता से आबकारी विभाग की अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुनवाई 8 जनवरी को होगी।
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