scriptअवन्तिका आवास योजना में सीवर प्लान तैयार करने का निर्देश | High court instruction for preparing sewer plan in avantika housing | Patrika News
प्रयागराज

अवन्तिका आवास योजना में सीवर प्लान तैयार करने का निर्देश

कोर्ट ने कहा है कि यदि कार्ययोजना तैयार नहीं कर पाते तो अगली सुनवाई की तिथि सात दिसम्बर को जिलाधिकारी व एडीए के उपाध्यक्ष कोर्ट में हाजिर होंगे।

प्रयागराजNov 16, 2018 / 10:12 pm

Akhilesh Tripathi

allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज अवन्तिका आवास योजना में सीवर डालने का दो विभाग में उलझे विवाद पर तीखी टिप्पणी की है और कहा है कि एडीए वण्डर सिटी को नर्क में तब्दील करने में जुटा है। सड़कों पर कूड़े का ढेर लगा है, सीवर व नाले सहित सड़क की सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमें साफसुथरा शहर चाहिए। हम गुड गवर्नेन्स चाहते हैं और एडीए व जल संस्थान यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि अवन्तिका पुरी कालोनी में सलवर लाइन कौन विभाग डालेगा।
कोर्ट ने प्रयागराज के जिलाधिकारी को सीवर लाइन की पूरी कार्ययोजना तैयार कर 7 दिसम्बर 18 को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि कार्ययोजना तैयार नहीं कर पाते तो अगली सुनवाई की तिथि सात दिसम्बर को जिलाधिकारी व एडीए के उपाध्यक्ष कोर्ट में हाजिर होंगे। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सी.डी.सिंह की खण्डपीठ ने विजयशंकर गुप्ता की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याची का कहना है कि अवन्तिका आवास कॉलोनी का निर्माण इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने किया है किन्तु रिहायशी कॉलोनी में सीवर लाइन नहीं डाली गयी है। जिससे कॉलोनी की जलनिकासी की समस्या बनी हुई है। एडीए के वकील का कहना था कि एडीए व जल निगम में बात चल रही है। शीघ्र ही सीवर लाइन डालने पर निर्णय ले लिया जायेगा। याचिका की सुनवाई सात दिसम्बर को होगी।
BY- Court Corrospondence

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