इलाहाबाद हाई कोर्ट में रेप केस के आरोपी प्रोफेसर ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। जिस पर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी के ने अपने वकील के माध्यम से आरोपी ने कहा की पीड़िता मांगलिक है,इसलिए प्रोफेसर उससे शादी नही कर सकता है। इस आरोपी के इस बयान को सुनने के बाद कोर्ट ने कुछ बातों को ध्यान में रख के लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग को ये आदेश दिया है,की रेप पीड़िता की कुंडली की जांच करने का आदेश दिया है।
इलाहबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग सप्ताह भर में कुंडली की जांच कर के बताएं कि रेप पीड़िता मांगलिक है,या नही।पीड़िता की कुंडली हाई कोर्ट ने बंद लिफाफे में मांगी है।