मुकदमा रद्द कराने की मांग बाहुबली मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद ने गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि अधिनियम (गैंगेस्टर एक्ट) 1986 की धारा (3) के तहत अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसके द्वारा यह तर्क दिया गया था कि एफआईआर में आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत मामला दर्ज है। यह जानकारी दी गई कि वह इन धाराओं में निर्दोष है और जबरन फसाया गया है, जिसकी मुख्य वजह यह है कि वह मुख्तार अंसारी का ***** है। इसके अलावा कोर्ट को यह बताया भी गया कि वर्तमान सरकार ने सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ विधायक, संसदीय चुनाव लड़ने और जीतने वालों को परेशान करने की नीति शुरू की है।
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