प्रयागराज

CM योगी के कैबिनेट मंत्री नन्दी और उनकी मेयर पत्नी को इस मामले में मिली राहत

प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को दी राहत।

प्रयागराजFeb 07, 2019 / 09:52 pm

रफतउद्दीन फरीद

नन्दी अभिलाशा

प्रयागराज. प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता उर्फ नन्दी को 4 मामलों में व उनकी पत्नी महापौर अभिलाषा गुप्ता के एक मामले में समर्पण करने पर विशेष जज एमपी एमए ले पवन कुमार तिवारी ने ज़मानत पर रिहा किये जाने का आदेश किया। नन्दी को एक 2014 के एस सी/एस टी के मामले में 16 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करते हुए मूल ज़मानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई 16 फरवरी को निश्चित किया। नन्दी पर आरोप था कि 2014 में लोक सभा चुनाव में काफी संख्या में वाहनों का जुलूस निकालकर धारा 144 का उलंघन किया गया था । जिसमे 171 एच व 188 में थाना मुट्ठीगंज में मुकद्दमा दर्ज हुआ था।
 

दूसरा मुकद्दमा जिसमें नन्दी पर केनरा बैंक के मैनेजर ने आरोप लगाया था कि नन्दी ने अपने अकाउंटेंट बाजपेई के साथ जाकर 22 सितम्बर 2012 को गाली गलौज व धमकी दी थी। वहीं तीसरे मुकद्दमे में 3 मई 14 को नन्दी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर रेवती रमन सिंह के काफिले पर हमला किया,जितेंद्र हेला को मारा पीटा और जाति Suchak शब्दों का प्रयोग किया। चौथे मामले में नन्दी पर आरोप है कि दिनांक तीन मई 14 को ही मुट्ठीगंज में कांग्रेस प्रत्याशी नन्द गोपाल नन्दी व अभिलाषा गुप्ता व उनके समर्थकों तथा सपा समर्थकों के बीच मार पीट व ईंट पत्थर चले जिसमे इन लोगों ने अपने समर्थकों को ललकारा की मारो सालों को और सभी ने पुलिस की कार्यवाही में भी बाधा पहुंचाई।
By Court crrespondence

Home / Prayagraj / CM योगी के कैबिनेट मंत्री नन्दी और उनकी मेयर पत्नी को इस मामले में मिली राहत

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.