प्रयागराज

पं. जवाहर लाल नेहरू की मूर्ति का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल करने पर जतायी नाराजगी।

प्रयागराजJan 16, 2019 / 10:03 pm

रफतउद्दीन फरीद

नेहरू

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में नेहरू पार्क में उपेक्षित प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की प्रतिमा को उनके जन्म स्थल मीरगंज में स्थापित करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने ऐसी याचिका दाखिल करने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि मूर्ति लगाने या शिफ्ट करने का कार्य कोर्ट का नहीं है। सरकार या स्थानीय निकाय इस बारे में निर्णय ले सकते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ तथा न्यायमूर्ति वाई. के.श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता सुनील चैधरी की याचिका पर दिया है।
 

मुकदमे की फाइल न भेजने पर जिला जज बस्ती से रिपोर्ट तलब

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती के जिला जज से आपराधिक केस की मूल पत्रावली पेश न करने पर एक माह में स्पष्टीकरण मांगा है कि कोर्ट की बार बार सूचना के बाद भी मूल पत्रावली क्यों नहीं पेश की गयी। कोर्ट ने पूछा है कि 26 मई 87 को निर्णीत एस.टी. सं. 424 सन् 1985 की मूल पत्रावली जिला अदालत कार्यालय में उपलब्ध है या नहीं। कोर्ट ने कहा है कि यदि स्ष्टीकरण नहीं देते तो जिला जज बस्ती 11 फरवरी को हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्या तथा न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खण्डपीठ ने राज्य सरकार बनाम गुलाम व अन्य की अपील पर दिया है। अपील पर अधिवक्ता परवेज इकबाल अंसारी ने बहस की। कोर्ट ने कहा कि पत्रावली न पेश होने से अपील की सुनवाई नहीं हो पा रही है। अपील की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।
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