प्रयागराज

गन्ना सहकारी समिति अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर रोक

विपक्षियों को नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है।

प्रयागराजAug 19, 2019 / 09:51 pm

Akhilesh Tripathi

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गन्ना सहकारी समिति बहेड़ी बरेली के अध्यक्ष केंद्र पाल सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के जिलाधिकारी के 19 जुलाई के आदेश पर रोक लगा दी है और विपक्षियों को नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने केंद्र पाल सिंह की याचिका पर दिया है।
 

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याचिका अधिवक्ता धनन्जय कुमार मिश्र ने बहस की। याची का कहना है कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के नियमों का पालन नहीं किया गया है। कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट की धारा 30-ए के तहत विहित प्रक्रिया का जिलाधिकारी ने पालन नहीं किया है। मुद्दा विचारणीय मानते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से 11 सितम्बर तक जवाब मांगा है।
 

BY- Court Corrospondence

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