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याचिका अधिवक्ता धनन्जय कुमार मिश्र ने बहस की। याची का कहना है कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के नियमों का पालन नहीं किया गया है। कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट की धारा 30-ए के तहत विहित प्रक्रिया का जिलाधिकारी ने पालन नहीं किया है। मुद्दा विचारणीय मानते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से 11 सितम्बर तक जवाब मांगा है।
BY- Court Corrospondence