प्रयागराज

थाईलैंड के नौ जमातियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

इसके पहले भी कई विदेशी जमातियों को मिल चुकी है जमानत

प्रयागराजNov 09, 2020 / 05:49 pm

रफतउद्दीन फरीद

प्रतीकात्मक

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज. नई दिल्ली के निजामुद्दीन स्थति तब्लीगी जमात के मर्कज में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले थाईलैंड के नौ जमातियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। थाईलैंड के इन जमातियों पर आरोप है कि वो निजामुद्दीन स्थित मर्कज में शिरकत करने आए थे। वहां से वो शाहजहांपुर गए। पर उनके वहां आने की जानकारी उनके मेजबान ने जिलाधिकारी को नहीं दी। इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इनकी तरफ से हाईकोर्ट में जमानत के लिये अर्जी दी गई थी। अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्घार्थ की बेंच ने जमानत मंजूर कर ली। आवेदकों के वकील की दलील थी कि विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14-बी को छोड़कर आवेदकों के खिलाफ सारे अपराध जमानती हैं। कोर्ट ने दलीलों आैर तर्कों को सुनने के बाद जमानत मंजूर कर दी। बताते चलें कि इसके पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट कई विदेशी जमातियों को जमानत दे चुका है।

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