यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है। शिकायतकर्ता बनवारी लाल के अधिवक्ता अभिषेक चौहान ने जमानत अर्जी का विरोध किया। मालूम हो कि 30 मई 2019 को शिकायतकर्ता की ढाई साल की बेटी घर से लापता हो गई। जिसका मृतक शरीर 2 जून को प्राप्त हुआ। पुलिस विवेचना के दौरान 4 आरोपियों पर हत्या का आरोप पाया गया । जाहिद ,असलम ,सबुस्ता व मेहदी हसन पर हत्या व षडयंत्र का आरोप पत्र दाखिल हुआ। जाहिद ने मृतका के पिता से लोन लिया था। पैसा वापस मांगने के कारण जघन्य अपराध किया गया। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु से पूर्व शरीर के विभिन्न अंगों में गंभीर चोटें पाई गयी। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है।
BY- Court Corrospondence