यह आदेश न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस ने दिया है। प्रदेश के शासकीय अधिवक्ता एस के पाल ने बताया कि कोर्ट ने अर्जी की सुनवाई के बाद अंतरिम राहत नही दी और राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। वाराणसी के सत्र न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी है। कटियार पर एल टी ग्रेड अध्यापक भर्ती के पेपर लीक मामले में आरोप लगा है। जिसपर एस टी ऍफ़ ने गिरफ्तार किया है। अर्जी की सुनवाई 12 जुलाई को होगी।