रियल्टी एक्सपर्ट का कहना है कि मौजूदा समय में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के मुकाबले रेडी टू मूव प्रॉपर्टी फायदेमंद हो गई है। हालांकि, सरकार ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर मिलने वाले इनपुट टैक्स छूट का लाभ होम बायर्स को पास-ऑन करने को कहा है।
कैसे फायदेमंद
कोचर एंड कोचर के इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट ब्रिजेश वर्मा ने पत्रिका को बताया कि जीएसटी में वैसे प्रोजेक्ट को शामिल नहीं किया गया है जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) मिल चुका है। ऐसे प्रोजेक्ट पर जीएसटी के तहत टैक्स नहीं लगेगा, वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर देना होगा। खरीदार इस मौके का फायदा उठा सकते हैं।