रियल्टी सेक्टर को राहत, जमीन पर जीएसटी नहीं
Published: Jul 01, 2017 01:19:00 pm
सरकार ने रियल एस्टेट पर जीएसटी की दर 12 से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दी है
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जीएसटी लागू होने से ठीक पहले सरकार ने किसानों और रियल्टी सेक्टर को बड़ी राहत दी। खाद पर टैक्स 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। ट्रैक्टर पार्ट्स पर टैक्स 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देते हुए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर लगने वाले जीएसटी में जमीन की कीमत को बाहर रखने का फैसला लिया गया है। पहले इस जमीन पर भी टैक्स का प्रावधान था। फैसले से प्रोजेक्ट की लागत कम होगी जिसका घर खरीदने वालों को मिलेगा।
लेकिन जीएसटी की दर 6 फीसदी बढ़ाई
सरकार ने रियल एस्टेट पर जीएसटी की दर 12 से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दी है। यह टैक्स जमीन की कीमत हटाकर लगेगा। मेट्रो सिटीज के प्रोजेक्ट में ग्राहकों को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वहां प्रोजेक्ट की लागत में जमीन की कीमत का हिस्सा बड़ा होता है। दिल्ली व मुंबई जैसे शहरों में इस वजह से ही परिवर्तन के बावजूद जीएसटी की प्रभावी दर लगभग 12 प्रतिशत ही रह जाएगी। जयपुर, भोपाल और रायपुर जैसे शहरों में भी घर खरीदने वालों को फायदा होगा, लेकिन मेट्रो की तुलना में थोड़ा कम।
अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में मिली टैक्स छूट का लाभ हम खरीददारों तक पहुंचाएंगे। कीमत में कितनी कटौती होगी यह अभी नहीं बता सकते। जो प्रोजेक्ट लगभग पूरे हो चुके हैं, उनके खरीदारों को लाभ नहीं मिलेगा।
– गीतांबर आनंद, क्रेडाई चेयरमैन
दिन में भारत बंद
भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के मुताबिक, जीएसटी के विरोध में 22 राज्यों में बंद पूरी तरह सफल रहा। कन्फैडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने बंद विफल बताया।