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DDA Housing Scheme 2017 लॉन्च हुई, 12,072 फ्लैटों के लिए करें आवेदन

Published: Jun 30, 2017 03:05:00 pm

डीडीए ने अपनी महत्वाकांक्षी हाउसिंग स्कीम-2017 लॉन्च कर दी है

dda housing scheme 2017

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नई दिल्ली। डीडीए ने अपनी महत्वाकांक्षी हाउसिंग स्कीम-2017 लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत 12,072 फ्लैट्स दिए जाएंगे। स्कीम के लिए सबसे अधिक 4,349 फ्लैट रोहिणी सेक्टर-34 और 35 में हैं। स्कीम में 87 फ्लैट एचआईजी के भी रखे गए हैं। इनमें 20-20 फ्लैट वसंतकुंज और द्वारका में हैं। इस बार डीडीए ने नई पहल करते हुए आवेदन फॉर्म में एक कॉलम आधार का भी जोड़ा है, हालांकि अभी यह नहीं बताया गया है कि यह जरूरी है या नहीं।

डीडीए सूत्रों ने इस बार 10 लाख से अधिक आवेदन आने की उम्मीद जताई है। आवेदन योजना के पहले चरण में पांच लाख ब्रोशर भी छपवाएं गए हैं। फ्लैट लेने की चाह रखने वालों के लिए इस बार ब्रोशर में ही फ्लैट का इंटरनल डिजाइन भी छापा गया है। उसमें बताया गया है कि आपके फ्लैट में कितनी जगह में किचन, बेडरूम या टॉइलट और ड्रॉइिंग रूम आदि है। ब्रोशर की कीमत 200 रुपये होगी। गौरतलब है कि पिछली बार करीब 20 लाख आवेदन फॉर्म भरे गए थे।

जानें कहां कितने फ्लैट हैं
12,072 फ्लैटों की इस स्कीम में 11,197 फ्लैट एलआईजी और सिंगल बेड रूम हैं। इनमें रोहिणी सेक्टर-34 और 35 के बाद सबसे अधिक तीन हजार 612 फ्लैट नरेला-जी-2 और जी-8 में और 2,059 फ्लैट सीरसपुर में हैं। इसके अलावा 404 एमआईजी हैं। इनमें 331 फ्लैट नरेला पॉकेट-ए9 में हैं। एचआईजी फ्लैटों की कुल संख्या 87 और 384 जनता फ्लैट हैं।

आवेदन की अंतिम तारीख 11 अगस्त
डीडीए ने स्कीम के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 अगस्त रखी है। चुनिंदा बैंकों और डीडीए के सलेक्टेड ऑफिसों से फॉर्म खरीदे जा सकते हैं।

आवेदन फॉर्म के साथ दस्तावेज
डीडीए के अनुसार आवेदनकर्ता को फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे। इसके बाद अगर उनका नाम ड्रॉ में निकल जाता है तो फिर फॉर्म में किए गए दावों के लिए दस्तावेज लिए जाएंगे। सबसे बड़ी चीज फॉर्म जिसके नाम से भी भरा जाएगा, उसके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है।

कौन कर सकता है अप्लाई
– 18 साल या इससे अधिक उम्र वाला कोई भी भारतीय आवेदन कर सकता है।
– एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है।
– आवेदनकर्ता के पास दिल्ली में कोई प्लॉट या फ्लैट नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर अविवाहित संतान के पास भी फ्लैट नहीं होना चाहिए।
– पति और पत्नी दोनों अप्लाई करते हैं और दोनों का फ्लैट मिल जाता है तो केवल एक को ही दिया जाएगा।

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