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घर का कब्जा लेने में देरी की तो टैक्स में कम होगी 85 फीसदी तक छूट

घर कब्जा लेने में देरी के चलते होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट में 85 फीसदी तक की कमी हो सकती है

Feb 11, 2016 / 03:45 pm

Anil Kumar

Home loan tax

Home loan tax

नई दिल्ली। यदि आपने होम लोन लिया और घर का कब्जा लेने में देरी हो रही है तो यह खबर आपको परेशान कर सकती है। इस देरी की वजह से आपको होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट में 85 फीसदी तक की कमी हो सकती है। हालांकि यह नुकसान आपकी गलती से नहीं होगा।

टैक्स छूट में 82 फीसदी तक का नुकसान
होम लोन के ब्याज भुगतान पर सालाना 2 लाख रूपए तक की टैक्स छूट का प्रावधान है, लेकिन यह छूट तभी मिलती है जब होम लोन लेने के तीन साल के अन्दर आपको घर पर कब्जा मिल जाए। अगर कब्जा लेने में 3 साल से ज्यादा का समय लगता है ते टैक्स में छूट की रकम 30 हजार रूपए सालाना तक ही रह जाएग यानी आपको 85 फीसदी तक का नुकसान होगा।


दिया जा रहा है मंदी का हवाला 
हालांकि पिछले कुछ सालों में अधिकतर घरों की डिलिवरी में 3 साल से ज्यादा का समय लगा है और टैक्स छूट की जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में उपभोक्ता इस प्रावधान से वंचित रह गए। इसके अलावा कई बिल्डर्स और हाउसिंग डवलपर्स भी रीयल एस्टेट सेक्टर में मंदी का हवाला देकर घरों की अंतिम डिलिवरी के लिए कम से कम 4 साल की अवधि की बात कर रहे हैं।

इतना होगा नुकसान
30 फीसदी इनकम टैक्स वाले टॉप स्लैब (5 लाख रूपए या अधिक की सालाना इनकम वाले) में आने वाले उपभोक्ताओं ऐसा होने पर 60 हजार से लेकर 90 हजार रूपए तक प्रतिवर्ष नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर दूसरे शब्दों में समझें तो 9 फीसदी ब्याज दर पर 20 वर्षों के लिए 50 लाख रूपए का होम लोन लिया गया है तो इस पूरी अवधि में 8.81 लाख रूपए का नुकसान उठाना पड़ेगा।

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