script1 अप्रेल से पहले करवा लें मकान की रजिस्ट्री, नहीं तो देना होगा ज्यादा टैक्स | Property registry tax to get doubled from April 1 | Patrika News

1 अप्रेल से पहले करवा लें मकान की रजिस्ट्री, नहीं तो देना होगा ज्यादा टैक्स

Published: Mar 25, 2016 01:58:00 pm

अगर आपने अब तक अपने घर या जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो 31 मार्च से पहले पहले करवा लें

Property tax

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नई दिल्ली। अगर आपने अब तक अपने घर या जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो 31 मार्च से पहले पहले करवा लें, क्योंकि इसके बाद 1 अप्रेल से आपको दोगुना टैक्स चुकाना पड़ेगा। 1 अप्रेल से मध्यप्रदेश में जमीन, मकान की रिजस्ट्री कराने पर 2 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा। यह शहर की हर जमीन और मकान की रजिस्ट्री पर लागू होगा। फिलहाल यह टैक्स 1 प्रतिशत ही लिया जाता है।

हाल ही मध्यप्रदेश सरकार ने पेश किए बजट में यह टैक्स दोगुना कर दिया था। पंजीयक कार्यालय के जरिए यह टैक्स नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और पंचायतों) के खजाने में जमा होगा।

इसलिए लगाया जाता है ये टैक्स

शहर विकास के लिए प्रदेश सरकार के आदेश पर पंजीयक कार्यालय नगर निगम को यह कर देता है। इसका उपयोग सभी प्रकार के विकास कार्यों में किया जाता है। हाल ही स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव के बाद मध्यप्रदेश की सभी स्थानीय निकायों ने कर बढ़ाने की मांग की थी, जिसे सरकार ने मान लिया।

ऐसे लगाया जाएगा बढ़ा हुआ टैक्स

अगर आपकी संपत्ति 10 लाख रुपए की है तो आपको इसका 2 प्रतिशत यानी कि 20000 रुपए बतौर टैक्स चुकाना होगा। अब तक केवल 10000 रुपए ही चुकाने होते थे। 10 लाख रुपए की रजिस्ट्री पर आपको उपकर 0.25 प्रतिशत बढ़ कर 0.50 प्रतिशत होने से 5 हजार ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। वहीं स्टाम्प ड्यूटी नहीं बढ़ेगी।
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