प्रॉपर्टी टिप्स

घर खरीदते समय न करे यह गलतियां, बचेंगे इनकम टैक्स नोटिस से

यदि आपने 50 लाख रुपए या उससे अधिक की प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपका टीडीएस
कटना चाहिए, टीडीएस की यह दर आपके द्वारा विक्रेता को चुकाई गई रकम की 1
फीसदी होती है

Jun 28, 2016 / 02:35 pm

Abhishek Tiwari

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