यदि आपने 50 लाख रुपए या उससे अधिक की प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपका टीडीएस
कटना चाहिए, टीडीएस की यह दर आपके द्वारा विक्रेता को चुकाई गई रकम की 1
फीसदी होती है
•Jun 28, 2016 / 02:35 pm•
Abhishek Tiwari
Home / Real Estate Budget / Property Buying Tips / घर खरीदते समय न करे यह गलतियां, बचेंगे इनकम टैक्स नोटिस से