किसी भी रेस्टोरेंट की तरफ से खाने को पैक करने के लिए अपनाया गया यह सबसे अलग तरीका है। पुणे के इस रेस्टोरेंट में जब भी कोई ग्राहक खाना पैक करवाने के लिए कहता है तो उसे पहले बता दिया जाता है कि रेस्टोरेंट मेें किसी भी प्लास्टिक उत्पाद का प्रयोग खाना पैक करने के लिए नहीं किया जाता है। उसे बताया जाता है कि यदि आपको खाना पैक करवाना है तो स्टील के टिफ़िन में करवाना पडेगा जिसे खाली कर वापस जमा करवाना जरूरी है। खाना पैक करने से पहले ग्राहक से 200 रूपए स्क्यिोरिटि अमाउंट के तौर पर जमा कर लिए जाते है और टिफ़िन में खाना पैक करके दिया जाता है। टिफ़िन वापस देने पर यह राशि वापस दे दी जाएगी। प्लास्टिक उत्पादों के विकल्प के तौर पर यह तरीका अपनाया जा सकता है।
यह है महाराष्ट्र सरकार का नया नियम
महाराष्ट्र सरकार की ओर से 22 जून को हर तरह की प्लास्टिक थैली, चाय के कप, शरबत के ग्लास, थर्माकोल प्लेट और ग्लास, सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाला थर्माकोल, होटल के पार्सल में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक डिब्बे, चम्मच, थैलियां आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरह के उत्पादों को बेचते और उपयोग में लेते समय अगर कोई दुकानदार या आम नागरिक पकड़ा गया तो उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार में दस हजार और तीसरी बार पकड़े जाने पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा और साथ ही तीन महीने की जेल भी हो सकती है।