यरवदा पुलिस स्टेशन में रविवार को यह एफआईआर पुणे की 23 वर्षीय महिला द्वारा अपने पति और शर्मा के खिलाफ दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया। करुणा शर्मा मुंबई के सांताक्रूज इलाके में रहती हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि नवंबर 2021 से 30 मई 2022 के बीच उनके साथ यह कथित अपराध हुआ।
पुणे सिटी पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता को उसका पति यह कहकर तलाक देने के लिए मजबूर कर रहा था कि वह करुणा शर्मा के साथ रिश्ते में है। शिकायत के मुताबिक, शर्मा ने खुद भी उसे हॉकी स्टिक से धमकाया और तलाक नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। शर्मा पर शिकायतकर्ता के खिलाफ जातिसूचक गाली देने का भी आरोप है। जिस वजह से पुलिस ने करुणा शर्मा के खिलाफ दर्ज केस में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) एक्ट भी जोड़ा है।
इसी अपराध में महिला के पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए के तहत घरेलू हिंसा, धारा 323 शारीरिक हमला और धारा 377 के तहत अप्राकृतिक अपराध का मामला दर्ज किया गया है।
सहायक पुलिस आयुक्त (Yerawada Division) किशोर जाधव (Kishor Jadhav) को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता के आरोप के मुताबिक घटनाओं के क्रम की जांच शुरू कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ रेनू शर्मा नाम की एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। हालांकि एनसीपी नेता मुंडे ने आरोपों को ब्लैकमेल करने की साजिश बताया था। लेकिन उन्होंने रेनू की बहन करुणा शर्मा से रिश्ता होने की बात स्वीकारी थी और कहा था कि दोनों के आपसी सहमति से यह संबंध थे। उन्हें करुणा से दो बच्चे भी हैं। हालांकि उन्होंने करुणा के साथ शादी होने की बात स्वीकार नहीं की थी।