डीएम ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया ऐसा आदेश, मच गया हडक़ंप
रायबरेलीPublished: Nov 06, 2017 06:07:34 pm
कर्मचारियों को अपने शौचालय के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवानी होगी। इसके साथ आधार नंबर के साथ विभाग की बेवसाइट में अपलोड करना होगा।
रायबरेली. रायबरेली जिले के सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी की तरफ से सभी कर्मचारियों को जारी इस निर्देश में कहा गया है कि शहर हो या गांव यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने घरों में शौचालय नहीं बनवाते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। कर्मचारियों को अपने शौचालय के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवानी होगी। इसके साथ आधार नंबर के साथ विभाग की बेवसाइट में अपलोड करना होगा। जिलाधिकारी के इस आदेश से कर्मचारियों में हडक़ंप मचा हुआ है।
फोटो करनी होगी अपलोड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए डीएम संजय कुमार खत्री ने जिले के सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों को घरों में शौचालय का निर्माण कराकर उपयोग के आदेश दिए हैं। विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारियों को अपने घरों में प्रसाधन कक्ष का निर्माण करा कर फोटो और आधार नंबर पर बेवसाइट पर अपलोड करना है। चेतावनी दी गयी है कि खुले में शौच करते पाए जाने पर कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जाएगी। 31 दिसंबर पर सभी गांव को ओडीएफ यानी खुले में शौच से मुक्त करना है। इसीलिए इस आदेश का तामील कराने के निर्देश दिए गए हैं।
ग्रामीणों की दी जा रही धनराशि
शौचालयों के निमार्ण के लिए गांवों और शहरों में लाभार्थियों को धनराशि दी जा रही है। लेकिन, डीएम के संज्ञान में आया है कि तमाम विभागों में ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनके घरों में प्रसाधन का निर्माण नहीं कराया गया है। खुले में नित्यक्रिया की जा रही है। इसीलिए मामले की गंभीरता से लेते हुए डीएम ने जिले के सभी सरकारी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर के शौचालयों के निर्माण के आदेश दिए हैं। इसके बाद भी खुले में नित्य क्रिया करते मिलने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ मुकददमा किया जाएगा।
105 गांवों को ओडीएफ करने का दावा
रायबरेली विभाग ने 27 गांवों को जोडकऱ 105 गांवों को अब तक ओडीएफ करने का दावा किया गया है। नोडल अधिकारियों को सभी गांवों की सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
कर्मचारियों पर इन धाराओं में होगा मुकदमा
जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी शौचालय का निर्माण नहीं कराने वाले कर्मचारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 268, 269, 270 , 277, 278 और 294 के तहत एफआईआर की जाएगी । कर्मचारियों को प्रसाधन कक्ष के निर्माण के साथ ही प्रयोग करने के संबंध में प्रमाण पत्र भी देना होगा।
-सीके वर्मा, जिला पंचायत अधिकारी