scriptCaution: Fine will be imposed for not separating wet and dry waste | सावधान : गीला और सूखा कचरा अलग नहीं करने पर लगेगा जुर्माना | Patrika News

सावधान : गीला और सूखा कचरा अलग नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

locationरायगढ़Published: Nov 08, 2022 06:35:54 pm

Submitted by:

CHUDAMADI SAHU

सी एंड डी वेस्ट और कचरा प्रबंधन के लिए यूजर चार्जेस और पेनाल्टी तय
सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने से भी लगेगी पेनाल्टी

raigarh
सावधान : गीला और सूखा कचरा अलग नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
रायगढ़. नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत सी एंड डी वेस्ट के लिए वार्ड क्रमांक 42 ट्रांसपोर्ट नगर कंपोज सेंटर के पास स्थल चयनित किया गया है। इसमें स्वयं के द्वारा उक्त स्थल पर सी एंड डी वेस्ट पहुंचाने पर यूजर चार्ज निशुल्क रहेगा। इसी तरह नगर निगम द्वारा वेस्ट का परिवहन करने पर इसमें शुल्क निर्धारित किया गया है।
नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा सी एंड डी वेस्ट का यूजर चार्ज 750 रुपए निर्धारित किया गया है। सी एंड डी वेस्ट का हेल्पलाइन निदान 1100 नंबर में शिकायत की जा सकती है। इसमें गली या खुले स्थान, सार्वजनिक स्थान, अपने परिसर या नाली में फेंकने पर नगर पालिक निगम द्वारा वेस्ट प्रबंधन उप विधियां 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसमें 900 रुपए पेनाल्टी वसूल किया जा सकेगा और इससे बचने के लिए सी एंड डी वेस्ट उत्सर्जन करता हेल्पलाइन नंबर 1100 में सूचना दे सकते है। इसी तरह गीला अपशिष्ट एवं सूखा कचरे अलग-अलग डिब्बों में पृथक करने एवं रखने के लिए नियम बनाए गए हैं। इसमें विफल होने पर जुर्माना किया जाएगा। प्रथम बार 100 रुपए एवं पुनरावृत्ति होने पर 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें ठोस अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, अपने बाहरी परिसर या नाली या जल निकायों में फेंकने या जलाने या रखने पर जुर्माना प्रथम बार में 500 रुपए एवं पुनरावृत्ति होने पर 750 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। इसी तरह स्ट्रीट वेंडर द्वारा अपने कार्य के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट निपटारे योग्य, नारियल के छिलकों, बचे हुए सब्जियों, फलों आदि के लिए उपयुक्त पात्रों में रखने होंगे। ऐसे नहीं करते पाए जाने पर स्थानीय निकाय द्वारा नियम के तहत जुर्माना प्रथम अपराध के लिए 200 रुपए एवं पुनरावृत्ति होने पर 400 रुपए लगाया जाएगा।
पांच हजार वर्गमीटर के प्रतिष्ठानों पर यह जुर्माना तय
इसी तरह 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थानों द्वारा उत्पन्न करता द्वारा अपशिष्ट को स्थापित करने या पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग पात्रों में संग्रहण करने में विफल होने पर जुर्माना प्रथम बार में 20,000 रुपए एवं पुनरावृत्ति होने पर 30,000 रुपए लगाया जाएगा। अपराध क्रमांक 10 के अनुसार होटल और रेस्टोरेंट द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को अलग पात्रों में संग्रहित करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अपशिष्ट का स्त्रोत पृथक करण सुनिश्चित करने में विफल होने पर जुर्माना प्रथम अपराध 2000 रुपए एवं पुनरावृत्ति होने पर 3000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
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