
CG Bus News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में राज्य शासन द्वारा बसों में सवारी के दौरान विभिन्न वर्ग को अधिसूचित करते हुए विशेष छूट दिया गया है। उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन की जांच के लिए निकली परिवहन विभाग की टीम को दो बसों में क्षमता से अधिक यात्री मिले। जिसको लेकर बस ऑपरेटरों को 10 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है।
CG Bus News: विदित हो कि राज्य शासन ने यात्री बसों में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनाें पैर व हाथों से दिव्यांग, वरिष्ट नागरिक 80 वर्ष या इससे अधिक उमग्र के यात्रियों को किराए में 100 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके अलावा नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति का प्रमाण पत्र रखने वाले यात्री को किराए में 50 प्रतिशत की छूट देने के लिए अधिसूचित किया गया है। उक्त छूट का लाभ बसों में सवार करने वाले यात्रियों को नहीं मिलने की शिकायत शासन स्तर पर पिछले लंबे समय से मिल रही थी।
CG Bus News: इसको लेकर प्रदेश के सभी जिलों में परिवहन विभाग द्वारा जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले में भी परिवहन विभाग ने जांच अभियान की शुरूआत की। जांच के दौरान उक्त अधिसूचित वर्ग के किराए में यात्रियों को लाभ नहीं मिलने की कोई शिकायत तो नहीं मिली, लेकिन 2 बसों में क्षमता से अधिक सवारी लेकर परिचालन करना पाया गया। इसके कारण उक्त दोनों बसों के ऑपरेटरों को नेाटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। साथ ही दोनाें को 5-5 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है।
परिवहन विभाग की टीम ने यात्रियों से चर्चा कर उनको जागरूक करते हुए कहा कि कोई भी बस ऑपरेटर या एजेंट किसी यात्री से दुवर्यवहार करता है या फिर मनमाने किराए की वसूली करता है तो इसकी शिकायत तत्काल संबंधित क्षेत्र के परिवहन विभाग को दें ताकि संबंधित एजेंट व ऑपरेटर पर सत कार्रवाई किया जा सके।
बस स्टैंड व बसों में किराया सूची चस्पा करने को लेकर जांच की गई। बुधवार को करीब दर्जन भर से अधिक बसों की जांच की गई। जांच में सभी बसों में किराया सूची चस्पा किया जाना पाया जिससे यात्रियों से लिए गए किराए को लेकर चर्चा की गई। हांलाकि किराए को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली। परिवहन विभाग की टीम ने सभी बस ऑपरेटरों को मनमाने किराया न लेने ही हिदायत दी गई है।
Published on:
08 Nov 2024 12:44 pm
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