scriptकरंट से चिपक कर श्रमिकों की मौत मामले में तीन के खिलाफ अपराध दर्ज | Crime registered in case of death of workers by sticking to current | Patrika News
रायगढ़

करंट से चिपक कर श्रमिकों की मौत मामले में तीन के खिलाफ अपराध दर्ज

फर्म की मालकिन, उसका बेटा व मुंशी बने आरोपी

रायगढ़Sep 18, 2019 / 07:50 pm

Vasudev Yadav

करंट से चिपक कर श्रमिकों की मौत मामले में तीन के खिलाफ अपराध दर्ज

करंट से चिपक कर श्रमिकों की मौत मामले में तीन के खिलाफ अपराध दर्ज

रायगढ़. खरसिया के भालूनारा स्थित फ्लाईऐश प्लांट में करंट से चिपक कर तीन श्रमिकों की मौत मामले में पुलिस ने फर्म की मालकिन, उसका बेटा व मुंशी के खिलाफ धारा 304ए के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।
पुलिस के अनुसार इनकी लापरवाही से ही श्रमिकों की मौत हुई थी। ऐसे में उनके खिलाफ अपराध दर्ज करना आवश्यक था। पुलिस ने बताया कि फर्म किरण देवी अग्रवाल के नाम से था, इसलिए उसे आरोपी बनाया गया। वहीं फर्म के पूरे काम का देखरेख उसका बेटा विकास अग्रवाल करता था। इसलिए पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया। इसके अलावा वहां का मुंशी राजेन्द्र कुमार यादव ने स्वयं श्रमिकों को पोल उखाड़ कर हैलोजन लगाने के लिए कहा था। इसलिए उसके खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया है।
ज्ञात हो कि ज्ञात हो कि भालूनारा गांव स्थित आरव इंटरप्राजेज में 16 सितंबर को हैलोजन बदलने के लिए पोल उखाड़ते समय उक्त पोल ऊपर से गुजरे ११ हजार केवी के विद्युत तार से छू गया था। जिससे वहां काम करने वाले मजदूरों राजा रात्रे (34) पुरानी बस्ती खरसिया, सुजीत धुर्वे (22) अमरकंटक व जोबीराम मांझी (23) निवासी आकाश मार्ग जोबी की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने पाया कि कंपनी प्रबंधन व वहां के मुंशी द्वारा उपेक्षापूर्ण कार्य करने से ही श्रमिकों की मौत हुई है। ऐसे में पुलिस ने उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।

फर्जी ट्रांसफर आर्डर निकालकर बन गया जिले का SDO, ऐसे हुआ काले कारनामों का खुलासा
एसआर साहू, टीआई, खरसिया

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो