रायगढ़

अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई

आबकारी विभाग ने किया विभिन्न जगहों से शराब जब्त

रायगढ़Feb 18, 2019 / 09:21 pm

Shiv Singh

अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई

रायगढ़. आबकारी विभाग की टीम ने विभिन्न जगहों से मदिरा जब्त करते हुए और संबंधित के विरूद्ध प्रकरण कायम कर न्यायालय में पेश किया गया है। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों में मदिरापान करते हुए लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। आबकारी उप निरीक्षक रमेश कुमार अग्रवाल ने मुखबीर की सूचना पर ग्राम-भेलवाटिकरा के पेतराम चौहान को केलो डेम के पास होटल में महुआ शराब बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा। जिसमें एक जरीकेन में 3 लीटर महुआ शराब बरामद कर जब्त किया गया। जामगांव स्थित एमएसपी फैक्ट्री गेट के पास इरफान के होटल से एक सफेद प्लास्टिक बोरी में 26 पाव देशी मदिरा प्लेन बरामद होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। कांशीचुआ के जंलीधर राठिया, पुरानी बस्ती के गोवर्धन खाण्डे और हलधर मनहर के विरूद्ध आबकारी धाराओं के तहत प्रकरण कायम कर न्यायालय में पेश किया गया। इसी तरह पुसौर के ग्राम-देवलसुर्रा में उड़ीसा से तस्करी कर लायी गई महुआ शराब के पाउच के बिक्री किए जाने की सूचना पर आबकारी उप निरीक्षक रमेश सिंह सिदार ने संतराम निषाद को 22 पालीथीन पाउच मोर छाप महुआ शराब रखे पाए जाने पर प्रकरण कायम किया गया।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पकड़ा
रायगढ़ शहर में सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करने वाले के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही से सारंगढ़ बाइपास आनंद कुमार गुप्ता, मनोज कुमार साव और उसके भाई विनोद साव के विरूद्ध आबकारी धारा के तहत प्रकरण कायम किया गया। अनिल बंजारे ने सरिया के ओमप्रकाश मराठा, बोईरडीह के अभिमन्यु चौहान और महाराजपुर के टेकराम सिदार को अवैध शराब आबकारी धाराओं के तहत पकड़ा गया। आबकारी उप निरीक्षक खरसिया आशीष उप्पल ने करपीपाली में देशी शराब बेचते हुए मन्नूलाल यादव को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 10 पाव देशी मदिरा प्लेन जप्त किया गया। बायंग चौक चपले में लवकुमार साहू को भी एक प्लास्टिक बोरी में 10 पाव देशी प्लेन शराब के साथ पकड़ा गया।

यह है सजा का प्रावधान
आबकारी विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध शराब (मात्रा 5 लीटर से कम) बनाने, बेचने, परिवहन आदि करते पाए जाने पर 6 महीने से दो साल की जेल और 10 से 50 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। शराब की मात्रा 5 लीटर से अधिक होने पर यह दण्ड बढ़कर एक से तीन साल की जेल और 25 हजार से एक लाख रुपए तक जुर्माना होगा। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, चखना ठेला आदि में ग्राहकों को शराब पीने की सुविधा देने पर एक वर्ष तक की कैद या 5 से 25 हजार रुपए तक जुर्माना होगा। दोबारा पकड़े जाने पर दो साल का कारावास और 10 से 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा होगी।

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