सारंगढ़ के ग्राम पंचायत डोमाडीह के समीप ग्राम पिंकरी निवासी ननकी पिता फिरंगी को वर्ष 2004 छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम व 2012 छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण अधिनियम के तहत गुलाबी राशन कार्ड क्रमांक 41020302250141 प्रदाय किया गया। उक्त राशन कार्ड मिलने के बाद संबंधित परिवार को राशन सामग्री मिलती रही है।
उक्त राशन कार्ड में ग्रामीण को ग्राम पंचायत खजरी से राशन मिल रहा था
यहां मौत के बाद भी नहीं कटा था नाम
राशन कार्ड को लेकर अजीबों गरीब स्थिति है जूटमिल क्षेत्र में पिछले दिनों हुई शिकायत में संबंधित परिवार ने महिला मुखिया की मौत के बाद राशन कार्ड सरेंडर किया। लेकिन उसका नाम कटने के बाद उक्त कार्ड में राशन जारी होता रहा। बाद में शिकायत की जांच हुई और मामला ठंडे बस्ते में चले गया और यहां जीवित को मृत बताकर राशन कार्ड निरस्त कर दिया जा रहा है।
पात्र होते हुए भी नहीं मिल रहा लाभ
एसडीएम को किए गए शिकायत में ग्रामीण ने यह भी बताया है कि वह गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाला है। और रोजगार का कोई साधन नहीं है। राशन दुकान से मिलने वाले राशन से ही वह अपने परिवार का भरण पोषण करता है। जुलाई से राशन नहीं मिलने के कारण अब परिवार को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
आदमी बोला बिना प्रमाणपत्र के ही मार दिया
शिकायत में इनबातों के अलावा पीडि़त ने यह भी बताया है कि बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के मौत बताकर राशन कार्ड को निरस्त कर पूरे परिवार को शासकीय योजना से वंचित कर दिया गया है। इसके कारण अब उक्त परिवार को राशन सामग्री नहीं मिल रही है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद पहले तो पंचायत में इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता देख वह एसडीएम को शिकायत करते हुए राशन कार्ड फिर से उपलब्ध कराते हुए योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग किया है। साथ ही इस मामले में जांच कर जीवित ग्रामीण की मौत बताने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
-हां संबंधित ग्रामीण ने मेरे यहां आकर शिकायत की है। इसमें कहां त्रुटि हुई है और कैसे नाम काटा गया है इसकी जांच करने के लिए एएफओ को दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
-हितेश बघेल, एसडीएम, सारंगढ़