रायगढ़

शिकायत सही तो रोक देंगे वोटिंग, गलत मिली तो सजा, लिखित नहीं आदेश

6 माह की सजा और एक हजार रुपए का अर्थदंड

रायगढ़Aug 18, 2018 / 01:23 pm

Shiv Singh

6 माह की सजा और एक हजार रुपए का अर्थदंड

रायगढ़. इस बार मतदान करने के दौरान मतदाता को यह प्रमाण मिलेगा कि उसके द्वारा किया गया मतदान किस प्रत्याशी को मिला है। इसके बाद भी अगर कोई यह दावा करता है कि उसका मतदान जिसको दिया है उसको न मिलकर दूसरे को मिला है तो तत्काल उसकी जांच होगी। जांच में अगर शिकायत सही मिलती है तो
मतदान की प्रक्रिया वहीं रोक दी जाएगी और शिकायत गलत मिलता है तो संबंधित मतदाता 6 माह की सजा और एक हजार रुपए का अर्थदंड हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि जब गलत शिकायत पर सजा मिलेगी तो मामला सही होने पर भी तो किसी को सजा मिलनी चाहिए।

अधिकारी कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग यह पहल फर्जी शिकायतों पर नियंत्रण के लिए लागू कर रहा है। व्हीव्हीपीएटी मशीन आने के बाद प्रमुख राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी व अधिकारियों की उपस्थिति में इसकी जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान जिला प्रमुख मास्टर ट्रेनर ने बताया कि नियम 49 के तहत यदि कोई मतदाता या प्रत्याशी यह आरोप लगाता है कि व्हीव्हीपीएटी से जुड़े प्रिंटर से निकली पर्ची में उसके द्वारा जिस अभ्यर्थी को मतदान किया गया है
उससे भिन्न अभ्यर्थी का नाम या चिन्ह दर्शाया गया है तो पीठासीन अधिकारी शिकायतकर्ता से एक शपथ लेगा, जिसमें झूठी घोषणा के परिणाम की चेतावनी भी रहेगी। जांच में यदि आरोप सत्य पाया गया तो मतदान की प्रक्रिया रोक दी जाएगी एवं गलत पाए जाने की स्थिति में मतदाता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177 के तहत 6 माह कारावास अथवा एक हजार तक का दण्ड अथवा दोनों एक साथ होगा।
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अभी तक 517 मशीनों की हो चुकी है जांच
पांचों विधानसभा में चुनाव के लिए आई इव्हीएम मशीन के साथ 1903 व्हीव्हीपीएटी मशीन जुड़ी रहेगी। उक्त मशीन जिला मुख्यालय में आ चुकी है जिसका पिछले तीन दिनों से प्रमुख दलों के पदाधिकारी और अधिकारियों की उपस्थिति में परीक्षण किया जा रहा है। अब तक इसमें से 517की जांच हो सकी है।


मशीन को सुरक्षित रखने के दिए निर्देश
मतदान के लिए मॉक पोल के समय 50 मतदान डालकर मतदान संबंधी प्रमाणिकता को प्रदर्शित किया जा रहा है। मॉक पोल करने के बाद मशीन वास्तविक मतदान के लिए खाली कर ली जाएगी, इसमें दर्ज सारे डेटा डिलीट किए जाएंगे। साथ ही इस मशीन को गर्मी, प्रकाश एवं नमी से सुरक्षित रखने को कहा गया है।


-परीक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनरों ने उक्त बातें बताई है लेकिन लिखित में अभी यह आदेश नहीं आया है। फर्जी शिकायतों पर नियंत्रण पाने के लिए आयोग का यह प्रयास है।
-संजय दीवान, एडीएम, रायगढ़

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