पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी छोटेलाल अजय पिता आलेख राम (24) निवासी बसना जिला महासमुंद, हाल मुकाम बोंदाटिकरा ने करीब एक साल पूर्व जूटमिल क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया। वहीं उसे शादी करने का भरोसा दिला कर उसके साथ लगातार अनाचार (Rape) करता रहा। इस बीच नाबालिग चार माह की गर्भवती हो गई। ऐसे में नाबालिग ने गर्भवती होने की जानकारी छोटेलाल को दी। इसके बाद से छोटे लाल नाबालिग से दूरी बनाने लगा।
जब नाबालिग ने उसे शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने शादी करने से साफ इंकार कर दिया। तब नाबालिग ने खुद को ठगा महसूस करते हुए घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। जिसे सुन परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिरकार पारिवारिक सलाह मशवरा के बाद पीडि़त परिजनों ने न्याय पाने के लिए पुलिस के पास जाना उचित समझा और घटना की रिपोर्ट चौकी में की गई। इसके बाद पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसे शुक्रवार को रिमांड में जेल भेज दिया गया है।
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मामले की जांच कर रहे एसआई थानूराम नायक ने बताया कि नाबालिग द्वारा दबाव बनाने पर भी यह शादी नहीं हो सकती थी। क्योंकि लडक़ी नाबालिग है और बाल विवाह अपराध है। ऐसे में अगर आरोपी शादी के लिए मान भी जाता तो संबंधित संस्था उसे शादी नहीं करने देती। फिलहाल इस मामले की विवेचना की जा रही है।