scriptनौकरी दिलाने के बाद ब्लैकमेल कर लड़की से करता रहा रेप, अचानक बीवी के हाथ लग गई दोनों की अश्लील वीडियो… | Man rape girl and make obscene video Chhattisgarh | Patrika News

नौकरी दिलाने के बाद ब्लैकमेल कर लड़की से करता रहा रेप, अचानक बीवी के हाथ लग गई दोनों की अश्लील वीडियो…

locationरायगढ़Published: Mar 24, 2020 12:08:01 pm

Submitted by:

Bhawna Chaudhary

नौकरी दिलाने के बाद उसे ब्लैकमेलिंग (Blackmailing) कर कई बार दुष्कर्म (Rape) भी किया और अश्लील फोटो-वीडियो (obscene video)भी बना लिया। जब उक्त फोटो आरोपी के पत्नी के पास पहुंची तो पूरे मामले का भांडाफोड़ हो गया।

रायगढ़. छत्तीसगढ़ में ऐसा मामला सामने आया है जिसमे एक लड़की को नौकरी दिलाने के बाद उसे ब्लैकमेलिंग (Blackmailing) कर कई बार दुष्कर्म (Rape) भी किया और अश्लील फोटो-वीडियो (obscene video)भी बना लिया। जब उक्त फोटो आरोपी के पत्नी के पास पहुंची तो पूरे मामले का भांडाफोड़ हो गया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।

यह मामला रायगढ़ जिले के खरसिया थाना का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मीचरण साहू (36) क्षेत्र के एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता है। करीब तीन महीने पहले लक्ष्मीचरण ने अपने रुपए खर्च कर एक आदिवासी लड़की का फीस भरके उसे उसी मार्केटिंग कंपनी में जॉब लगवाया था। कुछ दिनों बाद युवक अपना रंग दिखाने लगा और लड़की को शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। वहीं युवती के साथ रेप भी किया। यह सिलसिला तीन महीने तक चलता रहा। इस बीच आरोपी ने लड़की के साथ बनाए गए संबंध की तस्वीर और वीडियो अपने मोबाइल पर बना लिया था। इसी बीच उसी मार्केटिंग कंपनी में काम करने वाली एक युवती ने लक्ष्मीणचरण के मोबाइल से उक्त अश्लील फोटो-वीडियो को अपने मोबाइल पर सेंट कर ली। इसके बाद लक्ष्मीचरण की पत्नी को फारवर्ड कर दिया।

ऐसे में युवती उसके चंगुल से खुद को छुड़ाकर भागने लगी तो वह गिर गई। जिससे युवती को चोट भी लगी थी। घटना के बाद आरोपी ने युवती को इस बारे में किसी को बताने या थाने में रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दिया था, जिससे युवती किसी को कुछ नहीं बता रही थी। लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी सहेली कंपनी के लक्ष्मीचरण के खिलाफ अपराध दर्ज कराने थाने पहुंची है तो वह भी 1 जुलाई को ही थाने पहुंच कर देवमणि के खिलाफ एफआईआर कराई। जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।

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