घर में अकेली देख विवाहिता से अनाचार, आरोपी को आजीवन कारावास
रायगढ़Published: Dec 01, 2015 11:42:00 pm
घटना के दौरान महिला घर में अकेली थी। पीडि़ता का पति बच्चों के साथ गांव
में आयोजित नवधा रामायण कार्यक्रम देखने गया था। पीडि़ता के पति ने कापू
थाने में मामला दर्ज कराया था।
रायगढ़. विवाहिता से अनाचार के आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, धारा 450 के तहत 7 साल की सजा सुनाई है। दोनों सजा साथ चलाने का आदेश दिया गया है।
कापू थानांतर्गत ग्राम कदमढोढ़ी का आरोपी खेमानिधि यादव (35) ने 24 फरवरी 2013 को गांव के ही एक 30 वर्षीय विवाहित के घर में घुसकर दुराचार किया था।
घटना के दौरान महिला घर में अकेली थी। पीडि़ता का पति बच्चों के साथ गांव में आयोजित नवधा रामायण कार्यक्रम देखने गया था। पीडि़ता के पति ने कापू थाने में मामला दर्ज कराया था।