scriptनियमों का उल्लंघन करने वाले चार कालोनाइजरों को निगम की नोटिस | Raigarh: Notice of corporation to four colonizers who violate rules | Patrika News

नियमों का उल्लंघन करने वाले चार कालोनाइजरों को निगम की नोटिस

locationरायगढ़Published: Jul 18, 2017 06:04:00 pm

नगर निगम को कालोनाइजरों के द्वारा छोड़ी गई ईडब्ल्यूएस की जमीन
नहीं मिल रही है। ऐसे में निगम के द्वारा शहर के चार कालोनाइजरों को नोटिस
जारी किया गया है।

Notice of corporation to four colonizers who viola

Notice of corporation to four colonizers who violate rules

रायगढ़. नगर निगम को कालोनाइजरों के द्वारा छोड़ी गई ईडब्ल्यूएस की जमीन नहीं मिल रही है। ऐसे में निगम के द्वारा शहर के चार कालोनाइजरों को नोटिस जारी किया गया है।

इन कालोनाइजरों के द्वारा ईडब्ल्यूएस की में न तो फैंसिंग कराया गया है और ना ही अब तक सीमांकन के लिए आवेदन दिया गया है। ऐसे में निगम को जमीन खोजने में काफी मशक्कत करना पड़ रहा है।

नगर निगम को शहर में ईडब्ल्यूएस का मकान बनाना है। यह मकान कालोनाइजरों के द्वारा छोड़ी गई ईडब्ल्यूएस की जमीन पर बनाया जाना है।

नगर निगम के द्वारा इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। प्रारंभिक चरण में निगम के द्वारा शहर के चार कालोनाइजरों के द्वारा छोड़ी गई ईडब्ल्यूएस की जमीन पर मकान बनाया जाना है।

इसके लिए कुछ दिन पहले जमीन की खोज खबर लेनी शुरू की गई, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी निगम को उक्त जमीन नहीं मिल सकी।

इसके पीछे कारण है कि जो भी कालोनाइजर ईडब्ल्यूएस की जमीन छोड़ता है, उसे नियमानुसार उक्त भूमि पर फैंसिंग कराया जाना होता है, लेकिन कालोनाइजरों के द्वारा उक्त जमीन पर फैंसिंग नहीं कराया गया। ऐसे में निगम के द्वारा लाख प्रयास के बाद भी जमीन नहीं मिल रही।

खास बात यह है कि इस बात की जानकारी संबंधित कालोनाइजरों को भी दी गई, लेकिन कालोनाइजर भी इस मामले को लेकर किसी प्रकार से गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं।

ऐसे में निगम ने संबंधित कालोनाइजरों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में ईडब्ल्यूएस की जमीन दिखाए जाने के साथ सीमांकन कराए जाने की बात कही गई है।

ये हैं कालोनाइजर– नगर निगम के द्वारा काफी मशक्कत के बाद भी जब जमीन नहीं मिली तो नोटिस जारी किया गया है। इसमें कैलाश अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, जेएमजे प्राइवेट कंपनी व पृथ्वीपाल सिंघानिया कालोनाइजर हैं।

बताया जा रहा है कि इन कालोनाइजरों के अलावा भी अन्य कई कालोनाइजर हैं, जिनके द्वारा छोड़ी गई ईडब्ल्यूएस की जमीन नहीं मिल रही है। शेष को भी नोटिस दिए जाने की बात कही जा रही है।

यह है नियम
नगर निगम के कालोनी एक्ट पर गौर करे तो संबंधित कालोनाइजर को ईडब्ल्यूएस के लिए जमीन छोडऩी पड़ती है। इस जमीन को छोडऩे के साथ जमीन को समतल भी करवाया जाना होता है।

साथ ही जमीन पर तक पहुंचने के लिए एप्रोज रोड का निर्माण भी संबंधित कालोनाइजर को ही कराना पड़ता है, लेकिन अधिकांश ठेकेदारों ने इस नियम का पालन नहीं किया है।
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