मिली जानकारी के अनुसार थाना कोतरारोड क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग को धौराभाठा थाना डबरा जिला जांजगीर-चांपा निवासी आरोपी सेतलाल सिदार पिता रंजीत सिदार (24) बहला फुसलाकर भगा ले गया था। इस दौरान बालिका के परिजनों ने बालिका के गुम हो जाने की रिपोर्ट थाना कोतरारोड में दर्ज कराया था।
Read more : MIC : एक पार्षद ने दिया इस्तीफा, अब फिर से अल्पमत में आई सरकार इसके पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर नाबालिग को आरोपी के कब्जे से बरामद किया था। इसके बाद नाबालिग के बयान और मुलाहिजा सहित अन्य औपचारित प्रक्रिया के बाद आरोपी सेतलाल के खिलाफ धारा 366, 376, 4-6 पॉस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जैसा कि नाबालिगों के विरुद्ध घटित अपराधों में पीडि़तों को शीघ्र न्याय दिलाया जाना है। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षियों के प्रति परीक्षण एवं अभियोजन एवं आरोपी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विशलेषण किया गया। न्यायालय ने आरोपी को दस वर्ष की सजा व दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।