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प्रेम विवाह करने वाले दो परिवारों को समाज ने किया बहिष्कृत, दो-दो लाख रुपए देने पर समाज में मिलाने की रखी शर्त, फिर ये हुआ…

locationरायगढ़Published: Oct 03, 2019 08:40:53 pm

Submitted by:

Vasudev Yadav

Boycott: एक गांव में दो परिवार के तीन युवकों को प्रेम विवाह करना महंगा पड़ गया। उसे गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है, वहीं दो-दो लाख रुपए देने पर समाज में मिलाने की शर्त रखी गई।

प्रेम विवाह करने वाले दो परिवारों को समाज ने किया बहिष्कृत, दो-दो लाख रुपए देने पर समाज में मिलाने की रखी शर्त, फिर ये हुआ...

प्रेम विवाह करने वाले दो परिवारों को समाज ने किया बहिष्कृत, दो-दो लाख रुपए देने पर समाज में मिलाने की रखी शर्त, फिर ये हुआ…

रायगढ़. कोसीर थाना क्षेत्र के एक गांव में दो परिवार के तीन युवकों को प्रेम विवाह करना महंगा पड़ गया। सरपंच पति व गांव के अन्य लोगों ने पीडि़त परिवारों को तीन-तीन लाख रुपए के जुर्माना दंडित कर दिया। वहीं पीडि़त परिवार द्वारा राशि नहीं चुका पाने पर उन्हें गांव से ही बहिष्कृत कर दिया गया। पीडि़त परिवार की शिकायत पर जांच के बाद पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कपिस्दा के संजय लहरे ने वहीं की हेमलता जाटवर व उसी परिवार के सोहन लहरे ने गांव की पूर्णिमा भारद्वाज से मई माह में कोसीर स्थित माता के मंदिर में प्रेम विवाह किया था। इसके अलावा एक अन्य परिवार के गौतम जाटवर ने भांठागांव की त्रिशला सुमन से प्रेम विवाह किया था।
दोनों ही परिवार के नव दंपत्ति अपना दांपत्य जीवन खुशी-खुशी बिता रहे थे। इसी बीच शादी के कुछ माह बाद ग्राम कपिस्दा के पनतराम ने अपने पुत्री हेमलता जाटवर का संजय लहरे से प्रेम विवाह का विरोध कर गांव में सामाजिक बैठक बुलाया था। जहां लहरे परिवार को समाज में दो-दो लाख रुपए देने पर समाज में मिलाने का शर्त रखा गया था। चूंकि पीडि़त परिवार की रुपए चुकाने की हैसियत नहीं थी। ऐसे में उन्होंने समाज के शर्त को मानने से इंकार कर दिया। ऐसे में समाज के लोगो ने मामले को पंचायत एवं पूरे ग्राम में दायर कर दिया। जहां पूरे गांव के लोग सामूहिक रूप से बैठक लेकर लहरे परिवार के अलावा प्रेम विवाह करने वाले गौतम जाटवर परिवार को तीन-तीन लाख रुपए के जुर्माना से दंडित किया। रुपए नहीं चुका पाने की स्थिति में जुर्माना लगाया। वहीं रुपए नहीं चुका पाने की स्थिति में दोनों परिवारों को गांव एवं समाज से बहिष्कृत कर दिया गया।

इस संबंध में पीडि़त परिवार ने कोसीर पुलिस के अलावा मामले की शिकायत कलेक्टर, एसपी व सारंगढ़ एसडीओपी से की। इसके बाद एसडीओपी सारंगढ़ एवं कोसीर टीआई ने पीडि़त परिवार व गांव वालों को थाने बुलाकर उन्हें समझाइश दी और मिलजुलकर रहने की बात कही। इसके बाद गांव वाले मान गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच पति श्यामलाल साहू, दाउलाल साहू, महादेवा जाटवर, रघुवर साहू, कौशल साहू, मथुरा लहरे, रामकृष्णो जाटवर व अन्य ग्रामवासियों ने नया फरमान जारी कर दिया।
उन्होंने बैठक बुलाकर गांववासियों से कहा कि जो कोई प्रेम विवाह करने वाले परिवार से बात करेगा उसे 10 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। इसके बाद पीडि़त परिजनों ने फिर से कोसीर पुलिस से शिकायत की, जहां जांच के बाद 2 अक्टूबर को सात नामजद आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि पूरे गांव वालों को तो आरोपी नहीं बना सकते, जो मुख्य आरोपी हैं उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।

बात करने पर लगा दिया जुर्माना
पुलिस के अनुसार पीडि़त परिवारों की मानें तो वर्तमान में उन्हें गांव के शासकीय उचित मूल्य की दुकान से ही सिर्फ राशन मिलता है। इसके अलावा कोई दुकान से उन्हें कुछ सामान नहीं मिलता। यहां तक गांव के कोई भी व्यक्ति जुर्माना के डर से उनसे बात तक नहीं करते। पुलिस ने बताया कि सितंबर माह में गांव का शत्रुघन साहू लहरे परिवार के एक व्यक्ति के साथ बाइक पर बैठकर कोसीर तरफ गया था। इस दौरान किसी ने इसकी सूचना गांव वालों को दी। फिर उसी रात बैठक बुलाकर शत्रुघन के ऊपर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया गया

प्रेम विवाह करने वाले दो परिवारों को बहिष्कृत कर दिया गया है। इस मामले में पीडि़त परिवारों की शिकायत पर जांच के बाद सात नामजद आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। जगतराम चौहान, टीआई कोसीर

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