पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार छाल थाना निवासी 40 वर्षीय महिला के घर में 26 अप्रैल को कुछ कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में शामिल होने गांव व आसपास के रिश्तेदार आए हुए थे। शाम करीब चार बजे सारे मेहमान जब विदा होकर अपने घर चले गए तब पास के गांव का रामकुमार राठिया पिता स्व. हंसाराम राठिया (50) शराब के नशे में पहुंचा और कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं देने की बात को लेकर महिला के साथ गाली-गलौज करने लगा। यह सब देखकर गांव के एक व्यक्ति ने रामकुमार को वहां से भगा दिया।
इसके बाद शाम करीब पांच बजे पीडि़ता जब गांव की महिलाओं को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाने जा रही थी, तभी गली के पास रामकुमार ने महिला को रोक लिया। इसके बाद उसने महिला को जमीन पर पटक दिया और छेडख़ानी करते हुए उसके कपड़े भी फाड़ दिए। महिला ने जब शोर मचाया तो पानी भरने जा रही कुछ महिलाओं ने घटना को देखा और मौके पर पहुंच कर पीडि़ता को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया।
घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354(ख), 294 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।