छत्तीसगढ़ के ट्रांसपोटर्स और ट्रैवेल एजेंसी के लिए बुरी खबर। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर दौड़ रही 12 वर्ष पुरानी बस और 15 वर्ष से अधिक पुरानी ट्रकें जब्त होगी।
परिवहन विभाग ने इसके लिए सभी जिले के आरटीओ और उडऩदस्ता प्रभारी को निर्देश जारी किए हैं।
वाहनों की जांच करने के लिए अभियान चलाने और दस्तावेजों का परीक्षण करने की हिदायत दी गई है।