केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से इसके आदेश जारी होते ही वाहन मालिकों को एसएमएस और ईमेल के जरिए सूचना भेजी जाएगी। साथ ही उन्हें अपनी पुराने वाहनों को स्वैच्छिक स्क्रैप योजना का लाभ उठाने का अनुरोध किया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पिछले दिनों 15 वर्ष पुराने कमर्शियल और 20 वर्ष पुराने निजी वाहनों को सड़कों से हटाने की घोषणा की गई थी। साथ ही इसे कैबिनेट ने पेश कर वाहन मालिक की स्वैच्छा से स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने पर छूट का प्रस्ताव दिए जाने का आश्वासन दिया था।
वाहन खरीदी में छूट परिवहन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर नए वाहन खरीदने पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क में छूट मिलेगी। यह दोपहिया, तीनपहिया और मालवाहक कमर्शियल वाहनों की श्रेणी के अनुसार होगी। इसका आदेश जारी होने के बाद निर्धारित शुल्क का खुलासा होगा।
जाम से मिलेगी निजात सड़कों से 5 लाख से अधिक वाहनों के बाहर होने ट्रैफिक समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। बता दें कि राज्य निर्माण के बाद पिछले 20 वर्ष में वाहनों की संख्या में 60 गुना से अधिक हैं। आंकड़ों के अनुसार 1999 में परिवहन विभाग में करीब 1 लाख 10000 वाहन पंजीकृत थी।
संयुक्त परिवहन आयुक्त वेदव्रत सिरमौर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पुराने वाहनों को सड़कों से बाहर किया जाएगा। कमर्शियल वाहनों का टैक्स और फिटनेस जांच के दौरान वाहनों को परमिट जारी नहीं होंगे। वहीं निजी वाहन मालिक स्वैच्छिक योजना के तहत स्क्रैप करा सकेंगे।