इस तरह करीब 49 सौ राशन दुकानें नई खोली जाएंगी। ग्रामीण इलाकों में 3753 राशन दुकानें, शहरी इलाके में 1147 राशन दुकानें हैं, जिससे लोगों को राशन लेने और दुकान संचालकों को खाद्यान्न स्टॉक करने में दिक्कत होती है।
इससे लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने दुकानों को संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार सभी जिला कलेक्टरों को इसके लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है।
बनाई जाएगी समिति
उचित मूल्य की दुकानों के युक्त युक्तिकरण के लिए राज्य शासन के निर्देशानुसार खाद्य, राजस्व, सहकारिता और स्थानीय निकायों के अधिकारियों की टीम बनाई जाएगी, जो रिपोर्ट बनाकर जिला कलेक्टरों को सौंपेंगे।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार सोनी ने बताया कि कार्ड धारियों की सुविधा के लिए निर्देश जारी किया गया है। इससे लोगों को आसानी से राशन मिल पाएगा।
यह है आदेश के मुख्य बिंदु
– प्रत्येक वार्ड में एक राशन दुकान जरूरी।
– सभी राशन दुकानों में राशन कार्ड की संख्या 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
– हितग्राहियों की सुविधा अनुसार राशन दुकानें स्थापित की जानी है।
– किसी भी समिति या एजेंसी में 3 से अधिक राशन दुकानें हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए।