यह मामला कोरिया जिले के जनकपुर का है। पुलिस को प्रार्थी ने शिकायत पत्र सौंपकर बताया कि उसकी नाबालिग बेटी कक्षा 9वीं में पढ़ती है। बताया की आरोपी शिक्षक अनिल पटेल पिछले 2 महीने से बेटी से गंदी-गंदी बातें कर और अश्लील हरकत कर परेशान करता और रूम में अकेले बुलाता है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर जाते समय अपनी बाइक में जबरन बैठाता है। कुछ दिन पहले साइकिल वितरण कार्यक्रम में साइकिल लेने गई थी। उस दौरान आरोपी शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को खेत में मिलने बुलाया था।
पुलिस ने स्कूल टीचर के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। पुलिस के अनुसार पीडि़ता के पिता की शिकायत को गंभीरता से लेकर आरोपी शिक्षक अनिल पटेल के खिलाफ धारा 354(क), 354(ध), आइपीसी 12 पास्को एक्ट एवं धारा 75 किशोर बालकों का संरक्षण देखरेख अधिनियम 2015 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।