scriptस्कूलों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू खाने और बेचने पर कार्रवाई | Action on eating and selling tobacco within 100 meters of schools | Patrika News

स्कूलों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू खाने और बेचने पर कार्रवाई

locationरायपुरPublished: Oct 24, 2019 01:16:21 am

जिले में संचालित शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ठानी है। जिले के स्कूलों के 100 मीटर का क्षेत्र नो तंबाकू जोन घोषित किया गया है। इस एरिया में तंबाकू का सेवन और उसकी बिक्री करने वालों पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अब कार्रवाई करेंगे। इसके लिए शिक्षक खुद नजर रखेंगे और और विभागीय अधिकारियों को शिकायत करेंगे।

स्कूलों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू खाने और बेचने पर कार्रवाई

शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की बैठक में शपथ लेते अधिकारी।

रायपुर. जिले के शिक्षण संस्थानों को तम्बाकूमुक्त बनाने के उद्देश्य से प्राचार्यों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम बुधवार को किया गया। इसमें जिले के 200 प्राचार्यों ने शिरकत की और अपने विद्यालयों को तंबाकू फ्री बनाने और छात्रों को जागरुक करने की शपथ ली। कार्यक्रम में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने प्राचार्यों को नई पीढ़ी को तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में जानकारी दी।
कार्यक्रम के दौरान सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति एवं वितरण के विनियम अधिनियम की धाराओं से भी प्राचार्यों को अवगत कराया गया। कार्यशाला में प्रशिक्षक के रूप में न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश उपाध्याय, सहायक प्रोफेसर डॉ. शिल्पी जैन दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर एवं जिला सलाहकार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ रायपुर डॉ. सृष्टि यदु मौजूद रहे। मजिस्ट्रेट उमेश उपाध्याय ने प्रतिभागियों को कोटपा अधिनियम 2003 के विषय में विस्तृत जानकारी प्राचार्यों को दी। कार्यशाला में जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. एसके सिन्हा एवं जिला शिक्षा अधिकारी जीएल चंद्राकर के समेत शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
रायपुर सीएमएचओ मीरा बघेल ने बताया कि छात्रों को तंबाकू जनित बीमारियों से बचाया जा सके, इसलिए शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्राचार्यों की कार्यशाला आयोजित हुई थी। गुरुवार से जिले के स्कूलों के बाहर 100 मीटर का दायरा नो तंबाकू जोन घोषित किया गया है। शिकायत मिलने पर स्कूलों के बाहर तंबाकू बेचने और सेवन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो