scriptअंतागढ़ टेप कांड: पूर्व CM रमन के दामाद डा. पुनीत, मंतूराम और राजेश मूणत को HC से मिली अग्रिम जमानत | Antagarh tep case: Punit guta, Manturam, Rajesh munat bail from HC | Patrika News

अंतागढ़ टेप कांड: पूर्व CM रमन के दामाद डा. पुनीत, मंतूराम और राजेश मूणत को HC से मिली अग्रिम जमानत

locationरायपुरPublished: Apr 16, 2019 05:23:22 pm

अंतागढ प्रकरण में पंडरी थाने में दर्ज एफआईआर में गंभीर धाराओं के तहत डॉ पुनीत गुप्ता मंतूराम पवार और राजेश मुणत के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया था।

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अंतागढ़ टेप कांड: पूर्व CM रमन के दामाद डा. पुनीत, मंतूराम और राजेश मूणत को HC से मिली अग्रिम जमानत

रायपुर. बहुचर्चित अंतागढ टेप कांड को लेकर पंडरी थाने में दर्ज एफआईआर में अभियुक्त बनाए गए पूर्व सीएम रमन सिंह के दामाद डॉ पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार और राजेश मूणत को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। अंतागढ प्रकरण में पंडरी थाने में दर्ज एफआईआर में गंभीर धाराओं के तहत डॉ पुनीत गुप्ता मंतूराम पवार और राजेश मुणत के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर 6 यानी जस्टिस गौतम भादुड़ी ने शाम ठीक 4.35 पर यह आदेश दिया कि अग्रिम जमानत याचिका मंज़ूर की जाती है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक शर्मा जबकि शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा उपस्थित थे।
आज पूरी हुई बहस
बिलासपुर हाईकोर्ट में कांकेर के अंतागढ़ उपचुनाव में हुए टेप कांड में आरोपी बनाए गए मंतूराम पवार, डा. पुनीत गुप्ता और राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका पर बहस सोमवार को भी अधूरी रह गई थी। सोमवार को जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता द्वारा पूर्व मंत्री मूणत को अग्रिम जमानत देने का पुरजोर विरोध किया गया था। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि जब मामले की जांच पहले ही हो चुकी है और याचिकाकर्ता को क्लीन चिट दे दी गई है तो अग्रिम जमानत देने में क्या परेशानी है।
इसके जवाब में शासकीय अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि एसआईटी उन मुद्दों पर जांच कर रही है, जिसे पूर्व की जांच में शामिल नहीं किया गया था, लिहाजा अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। याचिका पर बहस पूरी नहीं होने के कारण इसपर मंगलवार को भी बहस होगी।
एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका
अंतागढ़ टेपकांड में अपने ऊपर दर्ज हुई एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता मंतूराम पवार, राजेश मूणत और डा. पुनीत गुप्ता की ओर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले की पैरवी जबलपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह और विवेक शर्मा कर रहे हैं। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सिंह द्वारा तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता किरणमयी ने किस हैसियत से एफआईआर दर्ज कराई है और इसका प्रयोजन क्या है। ये पूरा मामला राजनैतिक है और बदनाम करने की साजिश है। शासन द्वारा एसआईटी गठन की वैधानिकता को चुनौती देते हुए इसके भंग किए जाने की मांग की गई है।
पूर्व महापौर ने दर्ज कराई थी एफआईआर
अंतागढ़ टेपकांड मामले में रायपुर के पंडरी थाने में किरणमयी नायक द्वारा डा. पुनीत गुप्ता, राजेश मूणत, मंतूराम पवार समेत अजीत जोगी और अमित जोगी के खिलाफ धोखाधड़ी, रुपयों का प्रलोभन और भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने एफआईआर को चुनौती देते हुए अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की थी।
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