गाइडलाइन रेट 3 साल में रिवाइज हो
क्रेडाई छत्तीसगढ़ ने राज्य सरकार से मांग रखी है कि जमीन की सरकारी गाइडलाइन की कीमतें हर साल नहीं बल्कि 3 साल में रिवाइज होनी चाहिए। इससे जमीन की सरकारी गाइडलाइन की कीमतों में विसंगति दूर होने में बड़ी मदद मिलेगी। इससे व्यवसाय में विपरीत असर नहीं होगा, वहीं प्रापर्टी खरीदी-बिक्री में ग्राहकों को भी नुकसान नहीं होगा। वर्तमान में राज्य सरकार ने 31 मार्च तक छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी यह छूट रियल एस्टेट सेक्टर को मिली थी। ऐसे में प्रत्येक तीन वर्षों में गाइडलाइन रेट रिवाइज करने के नियम से सेक्टर को मदद मिलेगी।
वर्तमान में 1129 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड
रेरा में वर्तमान में 1129 प्रोजेक्ट को पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है, वहीं निराकृत प्रकरणों की संख्या 710 है। लॉकडाउन के दौरान प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन की रफ्तार भले धीमी है, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम होने की वजह से अब जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद आने वाले दिनों में रेरा में रजिस्ट्रेशन की संख्या में वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है।
बार-बार जाने से मिलेगी निजात
रियल एस्टेट विशेषज्ञों के मुताबिक प्रोजेक्ट अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के बाद विभागों में बार-बार चक्कर नहीं लगाना होगा। इससे पहले ग्राम एवं नगर निवेश, नगर-निगम, पीडब्ल्यूडी, नगर-निगम, नगरीय प्रशासन, पर्यावरण, आवास, ग्राम पंचायत आदि निकायों में चक्कर लगाना पड़ता था, जिसकी वजह से लेटलतीफी होती थी। फाइल कंपलीट होने पर 100 दिनों के भीतर अनुमति मिलने की पूरी संभावना है।
प्रोजेक्ट की पूर्णता के लिए छह महीने का विस्तार दिया गया
रेरा छत्तीसगढ़ ने ऐसे प्रोजेक्ट जिनक पूर्णता 25 मार्च 2020 है। इसके लिए 6 महीने का विस्तार दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा ऐसे समस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए पृथक से नवीन पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे। इसके अलावा प्राधिकरण ने पंजीकृत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक त्रैमासिक असेसमेंट के लिए निर्धाीरित तिथि में 6 महीने की छूट देते हुए इसे 31 अक्टूबर 2020 तक आगे बढ़ा दिया है। अप्रैल 2020 से जून 2020 के लिए भी त्रैमासिक असेसमेंट को 31 अक्टूबर तक राहत दी गई है।