मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों को अतिरिक्त शपथ पत्र में यह शपथ पूर्वक बताना होगा कि चुनाव अधिसूचना जारी होने की तारीख से पहले दस वर्ष की अवधि में उन्हें किसी भी समय कोई सरकारी मकान आबंटित हुआ है या नहीं। उन्हें यह भी बताना होगा कि निर्वाचन अधिसूचना की तारीख से पहले के दस वर्ष के दौरान शासकीय आवास गृह में टेलीफोन, बिजली और पानी उपलब्ध कराने वाली किसी संस्था की कोई राशि और मकान किराए की कोई राशि बकाया नहीं है।