
ऑटोमोबाइल डीलरों ने 15 हजार गाडि़यां बेचकर पंजीयन नहीं कराया, सभी बीएस-4 गाडिय़ां, परिवहन विभाग ने बैठक बुलाकर दी चेतावनी
रायपुर. प्रदेश में ऑटोमोबाइल कारोबारियों का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। डीलरों ने पिछले डेढ़ वर्षों में 15 हजार एेसी गाडि़यां बेची हैं, जिनका अभी तक परिवहन विभाग में पंजीयन तक नहीं हुआ है। इसमें अकेले रायपुर जिले के 8 हजार से अधिक वाहन शामिल हैं। डीलरों ने गाड़ी बेचने के बाद इनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी बुक) के लिए दस्तावेज ही जमा नहीं कराया। इसमें दोपहिया से लेकर चार पहिया वाहन शामिल है।
यह वाहन पिछले डेढ़ वर्षो से बिना आरसी बुक के सड़कों पर दौड़ रही है। जांच के दौरान इसकी जानकारी मिलने के बाद वाहन विक्रेताओं को दस्तावेज जमा करने नोटिस जारी की गई है। इसके बाद भी कोई पहल नहीं करने पर परिवहन विभाग ने इन वाहनों को आबंटित नंबरों को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 31 मार्च 2020 तक दस्तावेज पेश नहीं करने पर सभी को काली सूची में डालने की चेतावनी दी गई है।
बताया जाता है कि परिवहन विभाग ने इन सभी वाहनों को नंबरों को चिन्हांकित कर लिया है। निर्धारित अवधि के बाद सभी नंबर पुलिस को सौंपे जाएगें। वहीं जांच के दौरान पकड़े जाने पर वाहनों को सीधे जब्त कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है, वाहनों को ब्लैक लिस्टेड किए जाने की गाज डीलरों पर ही गिरेगी। वाहन जब्त होने की स्थिति में खरीददार उसके खिलाफ एफआईआर करा सकता है। एेसी स्थिति में संबंधित डीलर को धोखाधडी़ करने के आरोप में जेल जाना पड़ सकता है।
इस तरह हुआ खेल
ऑटोमोबाइल डीलरों ने विक्रय के बाद खरीदारों को पंजीयन नंबर दे दिया, लेकिन उसके दस्तावेज परिवहन विभाग को भेजा ही नहीं। अधिकांश खरीदारों ने कुछ दिनों तक चक्कर लगाने के बाद जाना ही छोड़ दिया। इसके चलते वाहनों के दस्तावेज आज तक जमा ही नहीं हुए। सूत्रों का कहना है कि इसमें अधिकांश वाहन फाइनेंस का होने के कारण खरीदारों ने कोई ध्यान तक नहीं दिया। बताया जा रहा है, एेसा काम डीलरों की ओर से पैसा बचाने के लिए किया जाता है।
केवल रायपुर जिले में एेसी है हालत
सितंबर 2018 से जनवरी 2019 - 1600 वाहन
जनवरी 2019 04
फरवरी 2019 06
मार्च 2019 09
अप्रैल 2019 31
मई 2019 13
जून 2019 08
जुलाई 2019 19
अगस्त 2019 17
सितंबर 2019 360
अक्टूबर 2019 430
नवंबर 2019 917
दिसंबर 2019 596
जनवरी 2020 से 10 मार्च तक - 4000
(स्रोत: परिवहन विभाग, सभी आंकड़े रायपुर जिले के)
संयुक्त परिवहन आयुक्त शैलाभ साहू ने बताया कि बीएस-4 वाहनों का पंजीयन 31 मार्च 2020 के बाद नहीं किया जाएगा। इसके निर्देश परिवहन आयुक्त द्वारा सभी जिला परिवहन अधिकारियों को दिए गए है। निर्धारित अवधि में दस्तावेज नहीं जमा करने पर डीलर स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे।
Updated on:
18 Mar 2020 06:28 pm
Published on:
18 Mar 2020 06:18 pm
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