पॉलिस्टर के झंडो को भी मिली मंजूरी
फ्लैग कोड में एक और बड़ी तब्दिली करते हुए सरकार ने पॉलिस्टर और मशीन के झंडों को भी मंजूरी दे दी है. इसके पहले केवल हाथ से बनाए गए कपास, ऊन और रेशमी खादी के झंडों को फहराने की अनुमति थी.
किन गाड़ियों पर लग सकता है तिरंगा
कई सारे लोग अपनी गाड़ियों पर भी तिरंगा झंडा लगाकर घूमते दिख जाते हैं. आपको बता दें कि ऐसा करने पर आपको सजा भी हो सकती है. इंडियन फ्लैग कोड के मुताबिक कुछ विशेष लोगों को ही अपनी गाड़ी पर झंडा लगाने की अनुमति होती है. इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, एमपी एमलए जैसे जन प्रतिनिधि, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज और विदेश में पोस्टेड हाई कमीशन या उसके समकक्ष के अधिकारियों को ही अपनी गाड़ी पर झंडा लगाने की अनुमति होती है.
2004 से मिली घरों पर तिरंगा फहराने की अनुमति
आपको बता दें कि साल 2004 के पहले घरों पर भी तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं थी. इसके पहले तक केवल सरकारी ऑफिस और शिक्षण संस्थान आदि ही तिरंगा लगा सकते थें. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका के बाद से लोग अपने घरों पर भी तिरंगा लगा सकते हैं.
इन बातों की है सख्त मनाही
तिरंगे पर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए.
किसी भी दूसरे झंडे को नेशनल फ्लैग से ऊंचा या बराबर नहीं फहराया जाना चाहिए.
फंटा हुआ या गंदा तिरंगा कभी न फहराएं और अगर फहराने के बाद भी यह फट जाए तो इसे उतार लेना चाहिए.
तिरंगे को हमेशा पूरे आदर और जोश के साथ फहराया जाता है और धीरे-धीरे उतारा जाता है.
इसके कभी जमीन पर टच नहीं कराना चाहिए.