छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने बिना पंजीयन कराए चल रही बीएस- 4 (BS-4) वाहनों को ब्लैक लिस्टेड होने से बचाने के लिए केंद्र से मदद मांगी है।
रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने बिना पंजीयन कराए चल रही बीएस- 4 (BS-4) वाहनों को ब्लैक लिस्टेड होने से बचाने के लिए केंद्र से मदद मांगी है। लॉकडाउन को देखते हुए महीनेभर का अतिरिक्त समय ऑटोमोबाइल्स डीलरों को देने का अनुरोध किया गया है।
इस संबंध में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर (Chhattisgarh Transport Mohammad Akbar) ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) से चर्चा की है। उन्हें बताया कि अतिरिक्त समय नहीं देने पर करोड़ों रुपए के वाहन कबाड़ में तब्दील हो जाएंगे। करोड़ों रुपए का नुकसान होने के साथ ही अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी।
उल्लेखनीय है कि प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने वाहन निर्माता कंपनियों को बीएस-4 की जगह बीएस-6 वाहन बनाने के आदेश दिए हैं। लेकिन, बीएस-4 वाहनों के बिक्री के बाद परिवहन विभाग में पंजीयन नहीं कराया गया है। जबकि, सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल तक इनका पंजीयन कराने का आदेश दिया था।
छूट देने की मांग परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि बिक्री के बाद वाहनों का बीमा, टैक्स, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिया जा चुका है। कुछ तकनीकी कारणों के चलते पंजीयन नहीं कराया गया है। परिवहन मंत्री ने समस्या का निराकरण करने के लिए तुरंत केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात की।
चुनौती की तैयारी ऑटोमोबाइल्स डीलर्स संघ रायपुर के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने बताया कि वाहनों का पंजीयन कराने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया है। समय नहीं मिलने पर वह सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ पूरी स्थिति को रखेंगे।
संयुक्त परिवहन अधिकारी शैलाभ साहू ने बताया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के पहले बेचे गए वाहनों का ऑटो डीलरों को 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना है। पंजीयन नहीं कराने वाले वाहनों पर कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई होगी।