बीएस फोर-4 वाहनों का विक्रय और उनका पंजीयन 31 मार्च 2020 तक करना था। इसे देखते हुए ऑटोमोबाइल संगठन के पदाधिकायिों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। साथ ही कोरोना वायरस को लेकर देशभर में किए गए लॉकडाउन का हवाला दिया गया था। वहीं वाहनों के बचे हुए स्टॉक का विक्रय करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया गया था। उनकी याचिका को स्वीकार कर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए निर्धारित अवधि के बीच ही वाहनों को विक्रय करने कहा है।
देना होगा हलफनामा
वाहन विक्रताओं को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताना होगा कि उनके पास कुल कितने वाहनों का स्टॉक बचा हुआ है। साथ ही उसका इंजन और चेचिस नंबर, वाहन का प्रकार सहित अन्य जानकारी देनी होगी। इसके बाद ही उन्हे वाहन विक्रय और पंजीयन करने की अनुमति मिलेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के ऑटोमोबाइल डीलरों ने परिवहन विभाग को करीब १० हजार से अधिक बीएस-४ के दोपहिया और चारपहिया वाहनों के बचे होने की जानकारी दी गई थी। साथ ही इनका विक्रय करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। इसे देखते हुए उन्हे ३१ मार्च तक वाहनों का विक्रय कर तुरंत पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए थे।
पंजीयन के समय मिला
जितनी गाड़ी अभी बिक चुकी है, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ में 30 अप्रैल तक का समय मिला है, वहीं लॉक-डाउन खुलने के बाद कुल गाडिय़ों के स्टॉक की जानकारी देनी है, जिसमें से सिर्फ 10 फीसदी गाडिय़ों को 10 दिन के भीतर बेचने की अनुमति होगी, वहीं जो गाड़ी नहीं बिकेगी इसे कंपनियों द्वारा वापस लेने की मांग की जा रही है।
मनीषराज सिंघानिया अध्यक्ष, रायपुर ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोशिएशन
आदेश जारी
सभी आरटीओ को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी भेजी गई है। इसमें लॉकडाउन के बाद १० दिनों तक वाहन का विक्रय करने का अनुमति और पंजीयन करने के निर्देश दिए गए है।
कमलप्रीत सिंह परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़