परिवहन सचिव ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि पूर्व में खरीदे गए बीएस-4 वाहनों के परिचालन पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। उसे पूर्ववत चलाया जा सकता है। केवल प्रदूषण प्रमाण पत्र अद्यतन रखना होगा। लेकिन किसी भी शो रूम में बीएस-4 की गाड़ी 1 अप्रैल के बाद नहीं पाई जानी चाहिए। इसके लिए 1 अप्रैल के बाद विशेष जांच अभियान भी चलाया जाएगा। हालांकि 31 मार्च से पहले खरीदे गए बीएस 4 मानक की गाडिय़ों के परिचालन पर कोई रोक नहीं होगी। भारत स्टेज यानी बीएस 4 मानक एक अप्रैल 2017 से पूरे देश में लागू हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी हुआ निर्देश
परिवहन विभाग ने यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आदेश जारी किया था कि 31 मार्च के बाद देशभर में बीएस मानक की गाडिय़ों पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल आदेश दिया था कि एक अप्रैल 2020 के बाद देश में बीएस-4 के वाहनों को बेचने की अनुमति नहीं होगी। भारत चरण-6 (बीएस-6) उत्सर्जन मानक एक अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं।
क्या है बीएस मानक
बीएस उत्सर्जन का वो मानक है जो भारत सरकार ने स्थापित किया है। इस मानक के जरिये मोटर वाहनों द्वारा प्रदूषण का स्तर मापा जाता है। बीएस की संख्या जितनी ज्यादा होती है उससे प्रदूषण का खतरा उतना ही कम होता है। बीएस मानक को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तय करता है।
बीएस4 के बचे स्टॉक को खत्म करने कंपनियां दे रहीं बंपर डिस्काउंट और ऑफर्स
बीएस 6 मानकों को लागू करने के निर्णय के बीच कई ग्राहकों के मन में संशय पैदा हो गया और वे नई गाड़ी खरीदने के लिए 1 अप्रैल 2020 तक का इंतजार करने लगे। यहीं नहीं डीलर भी अपने बीएस4 के बचे स्टॉक को खत्म करने को लेकर परेशान हैं। हालांकि कई कंपनियां अपने बीएस4 के बचे स्टॉक को खत्म करने के लिए बंपर डिस्काउंट और ऑफर्स दे रही हैं। जिसका फायदा ग्राहक 31 मार्च तक ले सकता है। लेकिन ध्यान रहे बीएस6 के आ जाने से बीएस4 के वाहनों की रिसेल बेल्यू कम हो जाएगी।