
CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक्सपायरी डेट का नमकीन बेचने वाले रायपुर के एक मेगा मार्ट के खिलाफ 55000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 45 दिन के भीतर इसका भुगतान नहीं करने पर 6 फीसदी ब्याज दर के साथ भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
CG Crime News: साथ ही सेवा में निम्नता बरतने पर नाराजगी जताते हुए अनुचित कारोबार नहीं करने की हिदायत दी। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डाकेश्वर प्रसाद शर्मा और सदस्य निरूपमा प्रधान एवं अनिल अग्निहोत्री ने संयुक्त रूप से यह फैसला सुनाया। पुलिस लाइन रायपुर निवासी रजनीश कौशिश ने 4 जून 2022 को 11874 रुपए का नमकीन सहित घरेलू सामान खरीदा था। घर जाने के बाद नमकीन खाने पर तबीयत खराब हो गई।
CG Crime News: पुलिस अस्पताल में जांच कराने के बाद कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही मेगा मार्ट में जाकर घटनाक्रम का ब्यौरा दिया, लेकिन, मार्ट के कर्मचारियों और अधिकारियों ने किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं दिया। उल्टे गुमराह करने के लिए बिना एक्सपायरी डेट देखे सामान खरीदने का हवाला दिया।
इसकी शिकायत पीड़ित ने दस्तावेजी साक्ष्य सहित जिला फोरम में कराई। इसकी सुनवाई करने फोरम ने मेगा मार्ट को नोटिस जारी किया। इस दौरान मार्ट के मैनेजर द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर पीड़ित को मानसिक परेशानी के लिए 50000 रुपए, वाद व्यय का 5000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह राशि 45 दिन में नहीं देने पर 6 फीसदी ब्याज दर के साथ अदा करने कहा गया है।
Published on:
07 Nov 2024 11:46 am
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