योजना के प्रावधान के अनुसार प्रदेश के सभी कृषकों का ऐसे अल्पकालीन कृषि ऋण या स्थगित ऋण या मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण या मध्यमकालीन पुन: परिवर्तित ऋण जो 30 नवम्बर 2018 पर बकाया हो पर माफ की जाएगी। फसलवार ऋण माफी की सीमा के लिए राज्य सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए धान की फसल के लिए निर्धारित ऋण मान अथवा फसल विशिष्ट के लिए निर्धारित ऋण मान जो भी राशि न्यून हो, वहीं ऋण माफी के लिए पात्र होगी। ऋण माफी का लाभ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए गए अल्पकालीन कृषि ऋण पर मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना में अल्पकालीन कृषि ऋण को छोड़कर शेष किसी भी प्रकार के मध्यमकालीन, दीर्घकालीन ऋण की माफी नहीं की जाएगी।
इन सार्वजनिक बैंकों को किया शामिल
इलाहाबाद बैंक, आन्ध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कार्पोरेशन बैंक, इण्डियन बैंक, इण्डियन ओवसीस बैंक, ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडीकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक और विजया बैंक शामिल हैं।